राज्य सरकार की ओर से राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2019 ( Rajasthan Backward Class Amendment Act 2019 ) के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों गाडिया लुहार, बंजारा, रेबारी व राइका को एमबीसी (अति पिछड़ा वर्गद्ध) में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने को चुनौती देते हुए जयपुर निवासी अरविंद शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई जयपुर से जोधपुर मुख्यपीठ में स्थानांतरित कर दी गई। मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट की अगुवाई वाली खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही है। इससे पूर्व तीन बार जोधपुर में याचिका की कोर्ट संख्या एक में सुनवाई हो चुकी है लेकिन याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता की सोमवार को जोधपुर पीठ में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश भट्ट ने अभिनव पहल करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करने के आदेश दिए।
हाईटेक कैमरे के साथ दूसरी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई तो अपेक्षित नतीजे मिले। जयपुर पीठ में सुनवाई के दौरान कुछ अधिवक्ता मौजूद थे, जबकि जोधपुर मुख्य पीठ में कोर्ट संख्या एक में हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महाधिवक्ता महेन्द्रसिंह सिंघवी तथा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने भी कांफ्रेंसिंग सिस्टम को सभी पहलुओं पर परखा और पाया कि सोमवार से नियमित रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करने में कोई तकनीकी बाधा नहीं आएगी। सुनवाई पूरी होने तक नियमित रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग होगी। जोधपुर पीठ से मुख्य न्यायाधीश भट्ट तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर सुनवाई करेंगे जबकि जयपुर पीठ में दोनों पक्षों के अधिवक्ता पैरोकारी करेंगे।