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प्रदेश की अदालतों में 31 मार्च तक केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई

locationजयपुरPublished: Mar 17, 2020 07:31:06 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के दिशा निर्देश जारी

विधानसौधा सहित विभिन्न स्थानों पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग

court corena

जयपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायाधीश, बार एसोसिएशन, महाधिवक्ता, बार काउंसलर, एएसजी की बैठक मंगलवार को हुई। इस बैठक में मुख्यपीठ जोधपुर के न्यायाधीश, बार एसोसिएशन पदाधिकारी और अन्य लोग वीडियो कांफ्रेसिंग से शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। मुख्य न्यायाधीश 19 मार्च को फिर से रिव्यू मीटिंग लेंगे।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रदेश की अदालतों में 31 मार्च तक केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई ही सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय में अत्यावश्यक मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का जिम्मा तीन-तीन रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। रजिस्ट्रार (रूल्स) को डीबी रिट, डीबी क्रिमिनल मामले, विशेष अपील रिट, सिविल अपील, रजिस्ट्रार (क्लासिफिकेशन) को क्रिमिनल (एकलपीठ के मामले) तथा रजिस्ट्रार (न्यायिक) को रिट याचिकाएं तथा सिविल (एकलपीठ के मामले) में अत्यावश्यक मामले चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवाने के लिए अधिवक्ता को दूसरे पक्ष के हस्ताक्षर करवाकर स्लिीप देनी होगी। यह स्लिीप 31 मार्च तक सुबह 10.30 बजे से 12 बजे जमा की जा सकती है।
उच्च न्यायालय के लिए दिशा निर्देश
सभी बेंचों में आवश्यक प्रकृति के 25—25 मामले की लिस्टेड होंगे।
वकीलों को अपने तर्क लिखित में देने का सुझाव
न्यायालय कक्ष में केवल संबंधित वकीलों को ही प्रवेश मिलेगा
सभी कैटिंग को बंद रखने का आदेश
गेट नंबर पांच को किया बंद
कोर्ट रूम में प्रवेश करने वाले को दस्ताने, मास्क और हैंड सिनेटाइजर दिया जाएगा।
राज्य सरकार से थर्मल गन्स उपलब्ध कराने को कहा है
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निचली अदालतों के दिशा निर्देश
जमानत, आपराधिक अपील, रिमांड या स्टे प्रार्थना पत्र ही सुनवाई होगी
अन्य सभी मामलों में नई तारीख पेशी देने के निर्देश
वकील, पक्षकार की अनुपस्थिति पर किसी तरह का विपरित आदेश नहीं
रिमांड पेशी का वीसी के जरिए करने का सुझाव
बार एसोसिएशन को पक्षकारों को अनावश्यक न्यायालय परिसर नहीं बुलाने का सुझाव
पानी के अलावा सभी तरह के खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक
इनका कहना है

बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई है। संक्रमण फैले नहीं इसको लेकर सभी एक राय थे और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश मुख्य न्यायाधीश ने दिए हैं। गुरूवार को दोपहर रिव्यू बैठक रखी है।
अधिवक्ता आरडी रस्तोगी, एएसजी

एसोसिएशन की बैठक के बाद सभी तरह की खाद्य दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है और गेट नंबर एक और तीन से ही प्रवेश दिया जाएगा। अधिवक्ताओं को सुझाव दिया है कि आवश्यक मामलों में ही अदालत आएं और पक्षकारों को बुलाने से बचें।
अधिवक्ता सतीश कुमार शर्मा, महासचिव, द बार एसोसिएशन,जयपुर
राजस्व न्यायालयों में केवल नए स्थायी निषेधाज्ञा के मामले ही लगाने का निर्णय किया है। इसी के साथ कलेक्ट्री परिसर में भीड़ ना जुटे इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं वकीलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता गजराज सिंह, महासचिव, द डिस्ट्रिक्ट एडवोेकेट बार एसोसिएशन

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