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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पटाखा बिक्री पर पूछा पक्ष

locationजयपुरPublished: Oct 23, 2020 09:45:16 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

जनहित याचिका पर नोटिस जारी, 6 नवंबर को होगी सुनवाई

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जयपुर।

पटाखा बिक्री और जलाने पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर हुई है। जिस पर हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला करने से पहले राज्य सरकार का पक्ष जानना आवश्यक मानते हुए नोटिस जारी किया है। याचिका पर अब 6 नवंबर को सुनवाई होगी।
राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता श्वेता पारिक और अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। जिसमें कहा है कि प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में दीपावली पर आतिशबाजी करने पर प्रदूषण स्तर में कई गुणा बढ़ोतरी हो सकती है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय के डॉक्टर्स भी इस संबंध में राज्य सरकार को पत्र लिख चुके हैं। जिसमें कोरोना मरीजों के लिए पटाखों से होने वाले प्रदूषण को खतरनाक बताया है। राज्य मानवाधिकार आयोग भी इस पर प्रसंज्ञान ले चुका है । हाईकोर्ट को पटाखा बिक्री पर रोक लगानी चाहिए ताकि कोरोना मरीजों के साथ ही हाई बीपी, शुगर और हार्ट, दमा मरीजों का जीवन सुरक्षित रह सके। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहान्ति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा ने मुख्य सचिव, सचिव प्रदूषण नियंत्रण मंडल, चिकित्सा विभाग के सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 6 नवंबर तक जवाब मांगा है।
सेहत के लिए बेहद खतरनाक

अधिवक्ता श्वेता पारीक ने याचिका में कहा है कि एक महीने में कोरोना से फेफड़ों जितना नुकसान होता है वह 25 साल तक सिगरेट पीने के बराबर है। इसी के साथ सर्दियों में हवा का दवाब ज्यादा होने से श्वास रोगियों को वैसे ही खासी परेशानी होती है इस पर कोरोना खतरे के देखते हुए पटाखा बिक्री का लाइसेंस जारी नहीं होना चाहिए।
व्यापारियों का क्या होगा

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पटाखा बिक्री करने वाले व्यापारियों को लेकर सवाल किया। जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि पटाखा चलना किसी तरह दीपावली से जुड़ी परंपरा नहीं है। फिर भी आवश्यक है तो एक घंटें के लिए इकोफ्रेंडली पटाखा चलाने की अनुमति दी जा सकती है।
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