मृतक के नाम दिया नोटिस हाईकोर्ट ने किया रद्द
जयपुरPublished: Sep 26, 2022 08:54:09 pm
आयकर विभाग ने दिया था नोटिस
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धारा 148 के तहत दिए गए नोटिस से छह साल पहले ही संबंधित करदाता की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा विभाग ने कर पुनर्निधारण के लिए मृतक के कानूनी वारिसों को कोई नोटिस नहीं दिया।