हाईकोर्ट ने दिखाया सैनिकों के प्रति सम्मान
जयपुरPublished: Feb 28, 2019 05:37:09 pm
जुर्माना राशि वीर कोष में जमा कराने के निर्देश
जयपुर।
देश के प्रति सैनिकों की कुर्बानी पर हाईकोर्ट ने सम्मान दिखाया है। चेक बाउंस होने के 12 साल पुराने मामले में समझौता मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने अदालती समय की बर्बादी के लिए याचिकाकर्ता पर डेढ़ लाख रुपए हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने यह राशि सैनिक कल्याण के लिए भारत के वीर कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने भंवर चौहान की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। तथ्यों के अनुसार 2007 में दीपक भार्गव को याचिकाकर्ता चौहान ने दो चेक दिए, जिसमें एक 5 लाख का था और दूसरा 10 लाख का था। 12 साल पुराने इस मामले में चेक बाउंस होने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक साल की सजा दी थी, जिसे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने यथावत रखा। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र सिंह सिनसिनवार ने कोर्ट को बताया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। कोर्ट ने समझौता मंजूर करते हुए सजा से राहत दे दी। अदालत में मुकदमेबाजी बढ़ाने पर हर्जाना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि कोई मुकदमा लम्बे समय तक चले और समझौते से वह समाप्त हो, तो उस मामले में अदालत का समय बर्बाद करने के लिए हर्जाना लगेगा।