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व्याख्याता भर्ती 2013 : हाईकोर्ट ने आरपीएससी को दिया नोटिस, चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं देने का है मामला

locationजयपुरPublished: Mar 22, 2018 12:06:00 am

Submitted by:

rohit sharma

हाईकोर्ट ने आरपीएससी को स्कूल व्याख्याता भर्ती-2013 की उत्तर कुंजियों की जांच के लिए रिपोर्ट 18 अप्रैल तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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जयपुर।

हाईकोर्ट ने आरपीएससी को स्कूल व्याख्याता भर्ती-2013 की उत्तर कुंजियों की जांच के लिए गठित सभी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 18 अप्रैल तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जी.आर.मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी की अपील पर दिए।
ये था पूरा मामला…

आरपीएससी ने लिखित परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी करने से पहले मॉडल उत्तर कुंजी जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थीं। आपत्तियों के निपटारे के बाद दूसरी उत्तर कुंजी जारी हुई और साथ में आरपीएससी ने फिर से आपत्तियां मांगी लेकिन,शर्त यह थी कि दूसरी बार भी आपत्ति केवल वही अभ्यर्थी कर सकेंगे जिन्होंने पहली उत्तर कुंजी पर आपत्ति की थीं। इसके बाद आरपीएससी ने तीसरी उत्तर कुंजी भी जारी कर दी। इस पर आरोप लगाया गया कि आरपीएससी ने पहली बार आपत्ति नहीं करने वालों के अलावा भी नए लोगों की आपत्तियां स्वीकार कर लीं और कई एेसे सवाल भी शामिल कर लिए जो पहली उत्तर कुंजी में शामिल नहीं थे।
एकलपीठ ने आरपीएससी के दूसरी बार आपत्तियां मांगने और कोर्ट की अनुमति के बिना तीसरी उत्तर कुंजी जारी करने को गलत माना। एकलपीठ उदाहरण के तौर पर कुछ सवालों के सही बताए गए जवाबों को भी गलत माना और दूसरी उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम जारी करने के आदेश दिए। एकलपीठ के आदेश को आरपीएससी और कुछ अभ्यर्थियों ने खंडपीछ में चुनौती दी है। आरपीएससी का कहना है कि तीसरी उत्तर कुंजी सही है और परिणाम उसी के अनुरुप जारी होने चाहिएं।

आरपीएससी को सभी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करने को कहा

लेकिन,बुधवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने एकलपीठ के कुछ सवालों पर उठाई गई आपत्तियों को प्रथमदृष्टया सही मानते हुए आरपीएससी को सभी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल खंडपीठ जानना चाहता है कि आखिर एक्सपर्ट कमेटी ने किन आधार पर कुछ सवालों के जवाब को गलत या सही माना है। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रेल को होगी।

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