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सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स विभाग को राहत, 48 करोड़ के रिफंड पर रोक

locationजयपुरPublished: Jan 06, 2020 09:30:42 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

(Rajsthan Highcourt)राजस्थान हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को राहत देते हुए(CCE & ST) सेन्ट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण के 48 करोड़ 32 लाख 83 हजार रुपए के (refund) रिफंड के आदेश पर (Stay) रोक लगा दी है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश कस्टम विभाग की कस्टम अपील पर दिए।

जयपुर

(Rajsthan Highcourt)राजस्थान हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को राहत देते हुए(CCE & ST) सेन्ट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण के 48 करोड़ 32 लाख 83 हजार रुपए के (refund) रिफंड के आदेश पर (Stay) रोक लगा दी है। न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश महेन्द्र गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश कस्टम विभाग की कस्टम अपील पर दिए।
एडवोकेट किंशुक जैन ने अदालत को बताया कि ट्रस्ट मार्केटिंग कंपनी ने वर्ष 2015 के 48 करोड 32 लाख 83 हजार रुपए के रिफंड क्लेम के लिए सहायक आयुक्त कस्टम के समक्ष क्लेम पेश किया था। सहायक आयुक्त ने 26 फरवरी 2016 को अधूरे दस्तावेज और अवधि पूरी होने के आधार पर खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ अपील करने पर आयुक्त ने 26 जुलाई 2018 को सहायक आयुक्त के आदेश को तो रद्द कर दिया लेकिन रिफंड राशि को कन्जयूमर वेलफेयर फंड में जमा कराने को कहा।

कंपनी ने इस आदेश को सेन्ट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी तो अधिकरण 16 सितंबर,2019 को आयुक्त अपील के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रस्ट मार्केटिंग कंपनी को रिफंड की राशि अदा करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील में विभाग की ओर से कहा गया कि मोबाइल आयात करने वाली यह कंपनी अंतिम उपभोक्ता से ड्यूटी वसूल करके चुकाई गई पूरी ड्यूटी वसूल चुकी है इसलिए कंपनी सरकार से रिफंड मांगने की हकदार नहीं है।

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