कंपनी ने इस आदेश को सेन्ट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी तो अधिकरण 16 सितंबर,2019 को आयुक्त अपील के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रस्ट मार्केटिंग कंपनी को रिफंड की राशि अदा करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील में विभाग की ओर से कहा गया कि मोबाइल आयात करने वाली यह कंपनी अंतिम उपभोक्ता से ड्यूटी वसूल करके चुकाई गई पूरी ड्यूटी वसूल चुकी है इसलिए कंपनी सरकार से रिफंड मांगने की हकदार नहीं है।