न्यायाधीश के एस झवेरी व न्यायाधीश वी के व्यास की खण्डपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले हाईकोर्ट स्तर पर देखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह याचिका दर्ज की थी। इस मामले में न्यायमित्र अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2017—18 में देशभर में जेलों में 1684 मौत हुईं, इनमें से 89 राजस्थान के मामले हैं। केन्द्र सरकार ने हाल ही राज्यसभा में यह जानकारी दी है। कोर्ट ने जानकारी रिकॉर्ड पर लेते हुए जेल महानिदेशक को 9 जुलाई को तलब करते हुए कहा है कि उनकी मौजूदगी में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में दर्ज याचिका पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे।