वहीँ जिला प्रशासन राज्य से जाने वालों के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर काउंटर लगाएंगे। वहां सत्यापन कर पास जारी करेंगे। जबकि आने वालों की पुन: स्क्रीनिंग करेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें केंद्र के आदेशानुसार जारी रहेंगी।
इस लिए लेना पड़ा निर्णय- राज्य की सीमाओ पर अबाधित आवागमन व्यवस्था इसकी मुख्य वजह बताई गई है। ऐसे भी प्रकरण सामने आए है जहां राज्य के निवासी, अन्य राज्यों में सामाजिक सरोकार, जैसे शादी इत्यादि में सम्मलित होकर स्वयं संक्रमित हुए है तथा इन्होंने इसके साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित किया है। इसके साथ ही अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया जाएगा।
गृह विभाग के एसीएस होम रोहित कुमार की ओर से जारी इस आदेश के तहत अब बाहरी यात्रा करने के लिए पास लेना ज़रूरी होगा। यह पास जिला कलेक्टर, एसडीएम, एसपी और स्थानीय थाना से बनवाना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिग के लिए काउंटर खोले जाएंगे। ताकि यात्रियों को यात्रा करने के लिए तत्काल पास जारी किया जा सके।
ट्रेन बस और निर्धारित उड़ान के लिए ऐसे व्यक्ति सुरक्षा प्रोटोकॉल के बाद ही यात्रा को करने दिया जाएगा। हवाई अड्डा, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर उनकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर एक काउन्टर भी लगाया जाएगा। जहां से भी आवश्यक सत्यापन पश्चात यात्रा के लिए तत्काल पास जारी किया जा सकेगा।
ऐसे व्यक्ति जो यह पास बनवाना चाहते है उनको यात्रा के प्रस्थान से समय से पूर्व पहुंचना होगा। इन स्थानों पर यात्रा संबंधी स्क्रीनिग पूर्व निर्धारित व्यवस्थआ के अनुसार की जाएगी। जो व्यक्ति राज्य के बाहर सड़क मार्ग से जा रहे है। उनकी स्क्रीनिंग और पास व पहचान पत्र का सत्यापन बॉर्डर चैकपोस्टर पर भी किया जाएगा।
इस तरह बनेगा पास- राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों के लिए पास आवश्यक होगा। यह पास कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उप अधीक्षक पुलिस, स्थानीय पुलिस स्टेशन पर बनवाया जा सकेगा।
इन्हें नहीं करनी होगी पास की व्यवस्था- जो व्यक्ति 12 जुलाई 2020 को निर्धारित उड़ान, ट्रेन, आरएसआरटीसी बस से पूर्व आरक्षण से यात्रा कर रहे है। विशेष निजी आपातकालीन स्थिति (स्वय के परिवार में मृत्यु, एक्सीडेंट अथवा अस्पताल में भर्ती की स्थिति में। ऐसे व्यक्तियों को राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए पास की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन उनकी यात्रा अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।