होटल व अन्य अतिथि सेवाएं : समस्त ऐसी इकाईयों को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 4 जून को कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया की पूरी पालना करनी होगी।
रेस्टोरेंट व क्लब : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की शर्तों की पालना के साथ खुल सकेंगे। दो टेबल की बीच सीटिंग की व्यवस्था में कम से कम 6 फीट की दूरी होगी, फास्ट फूड इकाइयों में जहां स्टेडिंग टेबल है, वहां टेबलों के मध्य 8 फीट की दूरी रखी जाएगी और एक टेबल पर दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे।
शॉपिंग मॉल : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक पालना करनी होगी। नोट:- यह सभी गतिविधियां केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर -एसओपी- की शर्तों के मुताबिक संचालित हो सकेंगी