शुरुआत में वाहन चोरी के मामले ही ऑनलाइन दर्ज हो सकेंगे। वेबसाइट पर इसका प्रयोग चल रहा है। राजस्थान पुलिस ने कुछ माह पहले ही प्रदेश के सभी थानों में दर्ज होने वाली एफआइआर ऑनलाइन की है।
बलात्कार जैसे विशेष मामलों को छोड़कर सभी एफआइआर कोई भी ऑनलाइन देख सकता है। अब एफआइआर ऑनलाइन ही दर्ज कराने की व्यवस्था की जा रही है। एससीआरबी ने पुलिस की वेबसाइट पर इसके लिए आवश्यक बदलाव कर लिए हैं। ऑनलाइन एफआइआर वाहन चोरी के केवल उन्हीं मामलों की दर्ज होगी, जिनमें वारदात करने वाला नामजद नहीं होगा।
दिल्ली के बाद राजस्थान दूसरा राज्य होगा, जहां ऑनलाइन एफआइआर की व्यवस्था होगी। दिल्ली में वाहन चोरी के अलावा चोरी के अन्य मामले भी ऑनलाइन ही दर्ज कराए जाते हैं। एसपी पंकज चौधरी ने बताया कि परिवादी को अब एफआइआर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। परिवादी ऑनलाइन अपनी एफआइआर देख सकेगा और उसका प्रिंट भी ले सकेगा। राजस्थान पुलिस पोर्टल पर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर को देखने एवं उसका प्रिंट लेने की सुविधा प्रदान की गई है।