मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने रॉयल टाउन कैफे में दबिश दी। मौके से 9 हुक्के, पाइप, चिलम व फ्लेवर के पैकेट बरामद किए हैं। संचालक करणी विहार निवासी गणेश मीणा, सहयोगी लालरपुरा निवासी मान यादव व एमपी के छतरपुर निवासी रूप सिंह यादव को कोटपा एक्ट के तहत गिरफ्तार (
Rajasthan crime ) किया गया।
इधर चेक अनादरण पर 6 माह की सजा इधर चेक अनादरण के मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने आरोपी को छह माह जेल और 13 लाख 90 हजार रुपए जुर्मान की सजा से दंडित किया है।
परिवादी शिवचरण शर्मा को रामगोपाल शर्मा ने 2016 से 2017 के बीच सरकारी कार्यालयों में सिविल कार्य करवाने का ठेका दिया था, जिसके बदले 12 लाख 70 हजार का चेक दिया था। बैंक में अकाउंट बंद होने की वजह से चेक अनादरित हो गया। जिसके खिलाफ शिवचरण ने कोर्ट में परिवाद दायर किया। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सुषमा शर्मा ने रामगोपाल शर्मा को चेक अनादरण का दोषी माना।