आयोग के सदस्य जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने मीडिया पर प्रसारित खबरों के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर आदेश के प्रति मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा और पुलिस महानिदेशक तो ई-मेल करके भेजी है साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इस संबंध में समस्त जिला कलेक्टर और मेडिकल कॉलेज और कोरोना अस्पताल की व्यवस्था संभाल रहे अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी करने के जारी किए गए।
साथ ही उक्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मामले की जांच रिपोर्ट 5 मई तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। गौरतलब है कि कोटा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से आसिफ और शिप्रा की मौत हो गई थी।