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प्रचार के लिए शहर बदरंग करें तो हो कानूनी कार्रवाई— मेहरा

locationजयपुरPublished: Oct 19, 2020 06:45:14 pm

Submitted by:

Pankaj Chaturvedi

— निर्वाचन आयोग ने दिए जयपुर, जोधपुर, कोटा के अधिकारियों को निर्देश

प्रचार के लिए शहर बदरंग करें तो हो कानूनी कार्रवाई— मेहरा

प्रचार के लिए शहर बदरंग करें तो हो कानूनी कार्रवाई— मेहरा

जयपुर. प्रदेश के तीन शहरों में नगर निगम चुनाव से पहले शहर को बदरंग करने वालों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख दिखाया है। निर्वाचन आयुक्त पीएस मेेहरा ने निर्देश दिए हैं कि शहर में पोस्टर, बैनर, स्टीकर या अन्य प्रचार सामग्री लगाकर सौंदर्य बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
सोमवार को जयपुर, कोटा व जोधपुर नगर निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वीसी के जरिए चर्चा में मेहरा ने कहा कि चुनाव के दौरान सार्वजनिक स्थलों का स्वरूप बिगाड़ने वालों पर स्थानीय प्रशासन संपत्ति विरुपण अधिनियम और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करे। गौरतलब है कि जयपुर हैरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में 29 अक्टूबर व जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में 1 नवंबर को सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से होगी।
साफ सफाई का रखें विशेष ध्यान

तीनों शहरों में जनसंख्या धनत्व को देखते मेेहरा ने सभी बूथों और मगणना स्थलों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। मतदान केंद्रों, मतगणना स्थलों पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदान स्थल पर पहुंचने के मार्ग की नालियां, मेन होल्स आदि को भी दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं।
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