ऐसी कॉलोनियां जहां निर्धारित सुविधा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है तो पास के क्षेत्र में जमीन चिन्हित की जा सकती है। सुविधा क्षेत्र में कमी की पूर्ति के लिए भूखंडधारियों से अनुपातिक फेसेलिटी सेस लिया जाए।
अब : कॉलोनियों में 25 प्रतिशत से कम भूखंडों पर निर्माण (एक इकाई व चारदीवारी) होने, सुविधा क्षेत्र 30 या 40 प्रतिशत (जो भी लागू हो) से कम होने पर प्रस्तुत प्लान व सर्वे में सृजित भूखंडों का क्षेत्रफल कम करके सुविधा क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है।
अब : ले-आउट प्लान के मध्य में सरकारी भूमि शामिल होने पर उसका चिन्हित करेंगे और सरकारी भूमि में स्थित भूखंडों की राशि सरकारी जमीन की दर से लेकर पट्टे दिए जाएं। लेकिन रास्ता, पार्क व सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग होने वाली भूमि एवं जिस भूमि का स्वतंत्र उपयोग संभव हो, उसको छोड़ते हुए राशि लेकर पट्टे दे सकेंगे।