मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन एक को —
राज्य की सभी 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर को किया जावेगा। दावे एवं आपत्तियां 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक प्राप्त की जाएगी। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक किया जा सकेगा तथा मतदाता सूचियों का अंति%MCEPASTEBIN%म प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।
राज्य की सभी 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 1 नवम्बर को किया जावेगा। दावे एवं आपत्तियां 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक प्राप्त की जाएगी। दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक किया जा सकेगा तथा मतदाता सूचियों का अंति%MCEPASTEBIN%म प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।
ऐसे करें आवेदन—
पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए पात्र व्यक्ति का आवेदन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल NVSP तथा मोबाइल पर Voter Helpline App के माध्यम से भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस विषय में मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने एवं संशोधन करवाने के लिए पात्र व्यक्ति का आवेदन क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल NVSP तथा मोबाइल पर Voter Helpline App के माध्यम से भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस विषय में मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।