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परकोटे में अवैध निर्माण:कमेटी करेगी सुनवाई, निगम करेगा कार्रवाई

locationजयपुरPublished: Sep 18, 2019 05:30:22 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

हाईकोर्ट (Rajasthan highcourt) ने जयपुर में परकोटे(walled city) के भीतर जयपुर नगर निगम(Jaipur nagar nigam) की ओर से पेश अवैध निर्माणों (Illegal construction) की सूची में शामिल प्रोपर्टी मालिकों को नोटिस देकर सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी(Committee) को यह काम सौंपा है।

जयपुर

कमेटी स्वीकृत नक्शे और प्रोपर्टी के दस्तावेज मांगकर जांच करके रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी और जयपुर नगर निगम कमेटी की रिपोर्ट की पालना करेगा। कोर्ट ने सभी सिविल कोर्ट पर नगर निगम की सूची में बताई गई प्रोपर्टी के संबंध में किसी भी प्रकार के स्टे आदेश देने की पाबंदी लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रविन्द्र एस.भट्ट व न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की बैंच ने यह अंतरिम आदेश स्व:प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

मामले में न्याय मित्र एडवोकेट शोभित तिवाड़ी ने कोर्ट में कहा कि निगम के शपथ पत्र के अनुसार कोर्ट में पेश सूची अब तक हुए सर्वे के अनुसार है और पूरे परकोटा क्षेत्र का सर्वे होना अभी बाकी है। इसलिए सर्वे पूरा करके बाकी सूची भी कोर्ट में पेश की जाए। गौरतलब है कि 16 सितंबर को नगर निगम ने कोर्ट में शपथ पत्र पर एक सूची पेश की है। इसमें परकोटे के भीतर 143 निर्माण पूर्णतया या आंशिक तौर पर अवैध या मामूली अनियमितता वाले बताए हैं। निगम की सूची के अनुसार 19 निर्माण पूरी तरह अवैध,12 आंशिक तौर पर और 112 निर्माण मामूली अनियमितता वाले हैं और इन्हें तीन चरणों मंे हटाया जाएगा। नगर निगम ने 400 हैरीटेज बिल्डिंग की सूची भी पेश की है और इनके संरक्षण के लिए एक संस्था से काम करवाना बताया है।

 

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