scriptसमलेटी बम विस्फोट मामले में गुनाहगार को मिली स्थायी पैरोल | In the Samletti bombing case, the culprit got permanent parole | Patrika News

समलेटी बम विस्फोट मामले में गुनाहगार को मिली स्थायी पैरोल

locationजयपुरPublished: Sep 29, 2020 09:59:25 pm

Submitted by:

KAMLESH AGARWAL

दयासिंह लाहोरिया की भी चार सप्ताह के विशेष पैरोल मंजूर

police friend

Court sentenced to life imprisonment for murdering girlfriend 

जयपुर।

राजस्थान हाईकोर्ट ने समलेटी बम विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पप्पू उर्फ सलीम को स्थाई पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसी के साथ राजेन्द्र मिर्धा अपहरण कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्त दया सिंह लाहोरिया को चार सप्ताह के विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
समलेटी बम विस्फोट मामले में सजा भुगत रहे पप्पू उर्फ सलीम की ओर से कहा गया कि वह 23 साल से जेल में बंद हैं। उसे अब तक दो बार नियमित पैरोल मिल चुकी है। जिसके बाद उसने तय समय पर समर्पण किया था। उसका जेल में आचरण भी अच्छा रहा है। इसके अलावा 14 साल की सजा पूरी होने के बार बंदी को स्थाई पैरोल पर रिहा किया जा सकता है। जिस पर कोर्ट ने पप्पू को स्थायी पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
क्या है मामला

आगरा से बीकानेर जा रही रोडवेज की बस में मई 1996 में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 14 यात्रियों की जान गई थी और 37 लोग घायल हुए थे। इस मामले में बांदीकुई की एडीजे कोर्ट ने 2016 में मुख्य अभियुक्त डॉ. अब्दुल हमीद को फांसी की सजा दी थी जबकि पप्पु उर्फ सलीम सहित छह अन्य अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा हुई थी।
लाहोरिया को मिली चार सप्ताह की पैरोल

राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में दोषी दयासिंह लाहोरिया को हाईकोर्ट ने चार सप्ताह की विशेष पैरोल दी है। लाहोरिया ने अपनी याचिका में कहा कि प्रकरण में सह अभियुक्त हरनेक सिंह को 28 दिन का विशेष पैरोल दिया जा चुका है। वह जेल में 22 साल से अधिक समय बिता चुका है। ऐसे में उसे भी विशेष पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। जिस पर हाईकोर्ट ने विशेष पैरोल की याचिका को मंजूर कर लिया। गौरतलब है कि दया सिंह लाहोरिया को वर्ष 1997 में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। अदालत ने लाहोरिया को आजीवन कारावास और उसकी पत्नी सुमन को पांच साल की सजा सुनाई थी।
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