क्या है मामला आगरा से बीकानेर जा रही रोडवेज की बस में मई 1996 में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 14 यात्रियों की जान गई थी और 37 लोग घायल हुए थे। इस मामले में बांदीकुई की एडीजे कोर्ट ने 2016 में मुख्य अभियुक्त डॉ. अब्दुल हमीद को फांसी की सजा दी थी जबकि पप्पु उर्फ सलीम सहित छह अन्य अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा हुई थी।
लाहोरिया को मिली चार सप्ताह की पैरोल राजेंद्र मिर्धा अपहरण मामले में दोषी दयासिंह लाहोरिया को हाईकोर्ट ने चार सप्ताह की विशेष पैरोल दी है। लाहोरिया ने अपनी याचिका में कहा कि प्रकरण में सह अभियुक्त हरनेक सिंह को 28 दिन का विशेष पैरोल दिया जा चुका है। वह जेल में 22 साल से अधिक समय बिता चुका है। ऐसे में उसे भी विशेष पैरोल पर रिहा किया जाना चाहिए। जिस पर हाईकोर्ट ने विशेष पैरोल की याचिका को मंजूर कर लिया। गौरतलब है कि दया सिंह लाहोरिया को वर्ष 1997 में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। अदालत ने लाहोरिया को आजीवन कारावास और उसकी पत्नी सुमन को पांच साल की सजा सुनाई थी।