निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बढ़ाए बैड
जयपुरPublished: Apr 21, 2021 08:20:02 pm
निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बढ़ाए बैड
– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश
– राज्य में कोरोना मरीजों के लिए बैड क्षमता बढ़ाने के निर्देश
– कोरोना के बढ़ते एक्टिव केस को देखते हुए सरकार ने जारी किए आदेश Jaipur चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (health department rajasthan) ने एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बैड क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव सिद्रार्थ महाजन की ओर से जारी आदेशों में निजी अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि जिन अस्पतालों में 60 से ज्यादा और 100 से कम बैड उपलब्ध हैं, उन्हें 40 प्रतिशत बैड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे। आईसीयू भी 40 प्रतिशत उपलब्ध कराने होंगे। वहीं जिन निजी अस्पतालों में बैड संख्या 100 से ज्यादा है, उन्हें 50 प्रतिशत बैड और आईसीयू कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने होंगे। यह आदेश राज्य के सभी निजी अस्पतालों पर लागू होंगे। राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं और अस्पतालों को इसकी सख्ती से पालना करनी होगी।