गाइडलाइन में किए संशोधन के अनुसार अगर लंच करने वाले कम और डिनर करने वाले अधिक हैं तो लंच की बची हुई थालियों को डिनर में समायोजित किया जाएगा। इस तरह डिनर में ज्यादा लोग भोजन कर सकेंगे। अगर किसी कार्यदिवस में तय सीमा में कम थाली का वितरण होगा तो उस महीने में बची हुई थालियों का समायोजन किया जा सकेगा। इसी प्रकार किसी महीने में थाली कम या ज्यादा वितरित होती है तो थालियों का समायोजन वार्षिक सीमा के अनुसार किया जाएगा। अभी तक लाभार्थी को एक थाली भोजन देने का प्रावधान था, लेकिन फीडबैक के बाद अब लाभार्थी दो थाली भोजन ले सकेगा। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में लंच में 300 और डिनर में 300 थाली रोजाना का प्रावधान किया गया है। नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में यह संख्या 150-150 है।
दोपहर दो बजे तक मिलेगा भोजन गाइडलाइन में किए गए संशोधन के तहत अभी तक दोपहर का भोजन सुबह 8.30 से दोपहर एक बजे तक वितरित किया जाता था, लेकिन इस समय को दो बजे कर दिया गया है।
यूं किया गाइडलाइन में संशोधन योजना को लेकर जनप्रतिनिधी, अधिकारी और रसोई संचालकों से फीडबैक लिया गया है। इसमें लंच का समय बढ़ाने, जरूरतमंदों को उनकी खुराक के अनुसार एक की बजाय दो थाली देने और लंच—डिनर को परस्पर समायोजित करने के संबंध में फीडबैक मिला था, जिसके आधार पर यह संशोधन किए गए हैं।