शेष जीवनभर की जेल पोक्सो मामलों की विशेष अदालत, जयपुर जिला में जज दलीप सिंह ने करीब साढ़े तीन वर्ष पुराने चौमूं थाना इलाके के एक मामले में अभियुक्त थानागाजी हाल गोविंदगढ़ निवासी दिनेश कुमार स्वामी (29) को शेष जीवनभर के कारावास की सजा के साथ तीन लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने बताया कि अक्टूबर 2015 को चौमूं निवासी 11 वर्षीय बालिका को जीप में बिठाकर ले गया था। उसने जयपुर अलवर में ले जाकर के उसके साथ कई बार बलात्कार किया। करीब बीस दिन बाद पुलिस ने बालिका को ढूंढकर के अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
आजीवन कारावास की सजा पोक्सो मामलों की विशेष अदालत-6 में जज एलडी किराडू ने वैशाली नगर थाने के एक मामले में अभियुक्त विराट नगर निवासी मनीष वर्मा को बलात्कार का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1.15 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई, वहीं इसके ममेरे भाई गलता गेट ऋषि गालव नगर निवासी कमलेश बुनकर को बालिका के अपहरण में दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास एवं 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक महावीर किशनावत ने बताया कि फरवरी 2015 को आरोपी 13 वर्षीया पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले गया। उसने दिल्ली, मेरठ व लखनऊ में उसके साथ बलात्कार किया। करीब 7-8 दिन बाद पुलिस ने लखनऊ से किशोरी को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
दस वर्ष का कठोर कारावास
पोक्सो मामलों की विशेष अदालत-4 में जज सीताराम खोवाल ने झालाना निवासी चार वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के अभियुक्त मनीष हरीजन (35) को दस वर्ष कठोर कारावास एवं 34 हजार रुपए की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार जून 2015 में पीडि़ता के परिजनों ने रिपोर्ट दी थी कि पास में ही रहने वाला मनीष उनकी बेटी को चीज खिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। अभियुक्त मूलत: सिटी का रहने वाला है और यही पर रह रहा था। पीडि़ता के पिता का दूर का मामा लगता था और बच्ची उसे दादा कहती थी।
वहीं पोक्सो मामलों की विशेष अदालत-5 में जज रेखा शर्मा ने करीब चार साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और बलात्कार के अभियुक्त धानक्या, बगरू निवासी राजू रैगर (24) को दस वर्ष के कठोर कारवास एवं 65 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एसपीपी सुरेन्द्र राजावत ने बताया कि मई 2015 में बगरू थाने में परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 17 वर्षीय बेटी गांव का ही राजू रैगर भगा ले गया। अभियुक्त पहले से शादीशुदा था और किशोरी के साथ बालावाला में ले जाकर बलात्कार किया। मामले में 16 गवाओं के बयान करवाए गए। कोर्ट ने पीडि़ता को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि दिलाने की भी अनुशंषा की।