scriptबीमा क्लेम नहीं देने पर माना सेवा दोषी | Insurance claims not deemed to serve on the guilty | Patrika News

बीमा क्लेम नहीं देने पर माना सेवा दोषी

locationजयपुरPublished: Mar 15, 2016 08:25:00 pm

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने सुनाया फैसला


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने चोरी हुई जीप का बीमा क्लेम नहीं देने के मामले में बीमा कंपनी को दोषी माना है। साथ ही बीमा कंपनी को परिवादी के बीमा क्लेम की राशि 6 लाख 49 हजार 500 रुपए का भुगतान करने के फैसला सुनाया है। ये राशि तीन माह की अवधि में अदा करनी होगी। पांच हजार परिवाद व्यय के अलग से अदा करने होंगे।





अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया कि ये परिवादी अब्दुल सलाम निवासी मिर्जा मोहल्ला की ओर से पेश किया गया है। इसमें बताया कि उसकी टवेरा जीप का इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में कराया था। 17 जुलाई 2014 को उसकी जीप चोरी हो गई थी। कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन नहीं दिए जाने पर कंपनी के खिलाफ सेवा में दोषी होने का आरोप लगाते हुए फोरम के समक्ष परिवाद पेश किया था।

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