जयपुर

जेडीसीए के 22 मार्च को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक

जेडीसीए के 22 मार्च को होने वाले चुनाव पर अंतरिम रोक

जयपुरMar 19, 2020 / 10:51 pm

KAMLESH AGARWAL

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जयपुर।
जेडीसीए (जयपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन) की कार्यकारिणी के 22 मार्च को होने वाले चुनाव पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। न्यायालय ने प्रमुख खेल सचिव, रजिस्ट्रार सहित अन्य से 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है।
डॉ. बीआर सोनी ने न्यायालय में याचिका दायर की है। जिसमें कहा कि एक क्रिकेट क्लब ने पिछले दिनों सहकारिता के रजिस्ट्रार संस्थाएं के यहां पर जेडीसीए में अनियमितताओंं को लेकर शिकायत की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार संस्थाएं ने जेडीसीए की कार्यकारिणी को भंग कर तदर्थ कमेटी का गठन किया था। इसकी अपील खेल सचिव के यहां पर लंबित थी। जिस पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को जेडीसीए के 15 मार्च को प्रस्तावित चुनाव पर रोक लगाते हुए ,खेल सचिव को उनके यहां पर लंबित अपील पर 5 व 6 मार्च को सुनवाई पूरी करने के लिए कहा था। लेकिन खेल सचिव ने 12 मार्च को अपील पर सुनवाई पूरी कर तदर्थ कमेटी के गठन को सही माना। न्यायालय में दायर अपील में कहा कि खेल सचिव ने यह आदेश 12 मार्च को देने के बाद भी उस पर 6 मार्च की तारीख दर्शाई है। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने जेडीसीए के चुनाव पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों को जवाब देने के आदेश दिए हैं।
उच्च न्यायालय ने आरसीए के एथिक्स अॉफिसर के 17 मार्च 2020 के आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है। एथिक्स ऑफिसर ने पहले के एथिक्स ऑफिसर के आदेश को संशोधित करते हुए मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद असलम को जेडीसीए के चुनाव में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दी थी। जिसको हशमत आलम ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका में कहा कि पुराने एथिक्स ऑफिसर जस्टिस पानाचंद जैन ने 27 सितंबर 2018 के आदेश से मोहम्मद इकबाल व असलम को क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने पर पाबंदी लगाई थी। एथिक्स ऑफिसर को खुद के आदेश को रिव्यू करने का अधिकार नहीं है।

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