एनआरआई सीट भरने के बाद शेष बचे तो प्रबंधन सीट, मेडिकल पीजी प्रवेश का मामला राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है मेडिकल पीजी प्रवेश के मामले में एनआरआई कोटे की सीट भरने के बाद शेष बची सीटों को प्रबंधन कोटे से भरा जा सकता है। इसी के साथ याचिकाकर्ता छात्रों को उनकी पसंद के विषय में एनआरआई कोटे से मेडिकल पीजी में प्रवेश के आदेश दिए हैं। डॉ निलय गुप्ता और अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि पीजी काउंसलिंग में निजी मेडिकल कॉलेजों की एनआरआई सीटों को प्रबंधन कोटे में भरा जा रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि एनआरआई कोटे से प्रवेश नहीं हो और सीटें खाली रहती है तभी प्रबंधन कोटे में प्रवेश दिया जा सकता है। जिस पर न्यायाधीश एसपी शर्मा ने याचिकाकर्ताओं को पंसद के विषय में प्रवेश देने के साथ ही प्रबंधन सीटों को एनआरआई में दिखाने के आदेश दिए है।