इससे पहले सोमवार को मदरसे की भूमि को अवैध कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के एक मामले में लाहौर की आतंक निरोधी अदालत ने मुंबई आतंकी हमले का गुनहगार और जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी सरगना हाफि ज सईद और तीन अन्य को जमानत दे दी थी। सईद के अलावा हाफि ज मसूद, आमेर हमजा और मलिक जफ र को 31 अगस्त तक 50,000 पाकिस्तानी रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने अदालत से जमानत की याचिका स्वीकार करने का आग्रह करते हुए कहा कि जमात-उद-दावा भूमि के किसी भी टुकड़े का अवैध रूप से उपयोग नहीं कर रहा है। इस बीच, लाहौर हाईकोर्ट ने संघीय सरकार, पंजाब सरकार और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (सीटीडी) को सईद और उसके सात सहयोगियों की ओर से दायर याचिका के बारे में नोटिस जारी किया, जिसमें सीटीडी ने एक मामले में चुनौती भी दी थी।