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मासूम बहशी से नहीं बच सकी, लेकिन मौत के बाद सबूत दे गई, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

locationजयपुरPublished: Mar 07, 2022 08:56:22 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

बालिका से बलात्कार के बाद हत्या की दरिंदगी के सबूत देख कोर्ट ने कहा आरोपी की मौत होने तक फांसी पर लटकाया जाए

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जयपुर.
झालावाड़ जिले के एक गांव में एक नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पोक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने सोमवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश वर्मा ने अभियुक्त लालचन्द को धारा 302 केअपराध का दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सजासुनाई । जिसमें बताया कि अभियुक्त की गर्दन में फंदा लगाकर तब तक लटकाया जाएं जब तक की उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। अभियुक्त को 20 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रदेश में मासूमों से बलात्कार के मामलों में आठ लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के चलते अभी तक एक भी आरोपी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सका।
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