जयपुर बम विस्फोट कोर्ट: हाईकोर्ट ने जज को दिलाया सरकारी मकान
जयपुरPublished: Aug 30, 2018 08:25:59 pm
— जयपुर के पूर्व जिला जज के परिवार को 30 सितम्बर बाद राजधानी में नहीं मिलेगा सरकारी मकान
rajasthan high court jaipur
हाईकोर्ट ने जयपुर बम विस्फोट विशेष न्यायालय के जज एल डी किराडू को राजधानी स्थित जयसिंह हाइवे पर सरकारी मकान देने का आदेश दिया है। साथ ही, कहा कि जयपुर के पूर्व जिला जज हेमंत जैन के परिवार को 30 सितम्बर के बाद इस मकान में रहने की इजाजत नहीं दी जाए। किराडू को सर्किट हाउस में रहने के दौरान हुआ खर्च भी सरकार से वहन करने को कहा है।
न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश गोवर्धन बाढदार ने बम विस्फोट मामलों की विशेष अदालत के जज एल डी किराडू की याचिका पर यह आदेश दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि किराडू को जयपुर स्थित गांधी नगर में सरकारी आवास चिन्हित कर लिया है। इस पर किराडू की ओर से अधिवक्ता समीर शर्मा ने कहा कि उन्हें पूर्व में जयसिंह हाइवे पर आवंटित सरकारी आवास बी—612 ही दिया जाए और अब तक सर्किट हाउस में रहने का खर्च भी सरकार से दिलाया जाए।
सरकारी आवास के लिए लगाई थी गुहार
किराडू की ओर से अधिवक्ता समीर शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी बम विस्फोट के मामलों की विशेष अदालत में जज के रूप में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने पहले प्रार्थी को जयपुर में आवास आवंटित किया और बाद में आवंटन निरस्त कर दिया। यह आवास जयपुर महानगर के पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमन्त कुमार जैन को आवंटित है, उनका तबादला चित्तोडगढ़ होने के बावजूद जयपुर में भी मकान दिया हुआ है। इसके विपरीत प्रार्थी मुफ्त सरकारी आवास पाने के लिए हकदार होने के बावजूद सर्किट हाउस में ठहरा हुआ है। यहां रहने का खर्च भी प्रार्थी को वहन करना पड़ रहा है। बम विस्फोट मामलों की विशेष अदालत में जज होने के कारण प्रार्थी का पद संवेदनशील है। ऐसे में सुरक्षा बंदोबस्त भी स्वयं के स्तर पर करना पड रहा है। सर्किट हाउस में लोगों की पहुंच आसान होने के कारण सुरक्षा को खतरा है।