इस आतंकी घटना में 71 लोगों की मौत हुई थी, 185 लोग घायल हुए थे। मामले में लखनऊ और दिल्ली से कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद अब मामले पर विशेष न्यायालय सुनाया है। इस बीच पांच न्यायाधीशों ने सुनवाई की और चार विशेष लोक अभियोजकों ने जयपुर का पक्ष रखा। न्यायालय में कुल 1293 गवाह पेश किए गए।
इन्हें सुनाई सजा न्यायालय ने जयपुर बम विस्फोट के मुख्य आरोपी सुफुरहमान, सलमान, सैफ और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि पांचवें आरोपित मोहम्मद शहबाज हुसैन को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से बरी कर दिया था। ये पांचों आरोपी जयपुर के केंद्रीय कारागार में बंद हैं।
कड़ी सुरक्षा के इंतजाम जयपुर बम ब्लास्ट पर फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर सहित पूरे शहर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। कोर्ट के बाहर भारी पुलिस जाब्ता नजर आया। कोर्ट में पुलिस सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं सके। सुरक्षा के लिए कई पुलिस टुकडियां मुस्तैद रही।