scriptमिलते-जुलते नाम वाली कंपनी को जमीन आवंटन पर एफआईआर के आदेश | Jaipur Court Order for FIR in Land allotment scam | Patrika News

मिलते-जुलते नाम वाली कंपनी को जमीन आवंटन पर एफआईआर के आदेश

locationजयपुरPublished: Aug 29, 2019 07:49:00 pm

Submitted by:

Mukesh Sharma

जयपुर की एसीएमएम कोर्ट नंबर-2 (ACMM COURT) ने गांधी नगर थाने (PS Gandhi Nagar) को मिलते-जुलते नाम वाली एक कंपनी को रियायती दर पर 300 एकड़ जमीन आवंटन के मामले में एफआईआर(FIR) दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। मामले में राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secratary) और तत्कालीन जेडीसी (JDC) डी.बी.गुप्ता(DB Gupta) सहित जेडीए के अधिकारी,कर्मचारी व कंपनी निदेशक आरोपी है।

जयपुर

यह है मामला-

परिवादी रिटायर्ड विंग कमांडर सुखवीर सिंह धनकड़ की शिकायत है कि दिल्ली की इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि. कंपनी दिल्ली में अप्पू घर संचालित करती है। कंपनी ने जयपुर में मेगा टूरिज्म सिटी बनाने के लिए 2007 में सरकार को आवेदन किया। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ने कंपनी को आमेर तहसील के दौलतपुरा गांव में डीएलसी रेट पर 300 एकड़ जमीन देने की मंजूरी दी। इससे राज्य में 400 करोड़ रुपए का निवेश आने और 1500 लोगों को रोजगार मिलना बताया। राज्य सरकार ने भी मंजूरी दे दी। सरकार की मंजूरी के आधार पर जेडीए ने एलपीसी की 42 वीं मीटिंग में 16 अक्टूबर,2007 को इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि.नई दिल्ली को जमीन आवंटित करने का फैसला किया।

अब शुरु हुआ खेल…

कंपनी ने मिलीभगत से जमीन का आवंटन पत्र,लीज डीड व कब्जा पत्र एक दूसरी कंपनी इंटरनेशन एम्यूजमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.नई दिल्ली के नाम से प्राप्त कर लिए। जबकि सरकार ने इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि. केा जमीन आवंटित करने की मंजूरी दी थी। इस कंपनी की स्थापना २००६ मंे ही हुई थी और कंपनी के पास कोई संपत्तियां नहीं थीं एेसे में यदि वह आमजन और सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है तो उससे वसूली नहीं हो सकेगी।

योजना का कोई पता तक नहीं…

आज तक कंपनी ने एम्यूजमेंट पार्क का काम शुरु नहीं किया है। कंपनी ने करीब २५० लोगों को जेडीए की मंजूरी के आधार पर कार्मिश्यल काम्पलैक्स,दुकानें,सिनेमा हॉल आदि बनाने के नाम पर करीब एक हजार करोड़ रुपए ले लिए हैं। इस संबंध में शहर के अलग-अलग थानों में करीब आठ एफआईआर दर्ज हैं। परिवादी ने भी जमीन पर दुकान लेने के लिए कंपनी को एक करोड़ ६४ लाख रुपए दिए थे। लेकिन,आज तक ना दुकान मिली है ना ही तय शर्त के अनुसार ५० लाख रुपए पर ब्याज दिया है और ना ही मूल राशि लौटाई है।

यह हैं आरोपी-
इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि. के निदेशक नरेन्द्र सुराणा,एफ.के.शेरवानी,रतन सिंह,ज्ञान विजनेश्वर,रोबिन विजनेश्वर,मोनी विजनेश्वर,सतपाल जुनेजा, इंटरनेशनल एम्यूजमेंट लि. व इंटरनेशनल एम्यूजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के सभी निदेशक,
तत्कालीन जेडीसी डी.बी.गुप्ता,सचिव रामनिवास मीना,अतिरिक्त आयुक्त पूर्व बी.के.दोषी,उपायुक्त जोन-१२ डी.आर.सैनी,उपायुक्त राजेन्द्र कुमार शर्मा,जोन-१२ में लिपिक सुरेश कुमार मोदी तथा जोन १२ का अमीन श्रवण यादव।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो