छह वर्षीय पीडि़ता के परिजन की ओर से 20 अगस्त 2017 को करणी विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पीडि़ता के माता-पिता ने बताया था कि 19 अगस्त को तीन बच्चों के साथ रात्रि करीब 11 बजे सोए थे और दरवाजे के कुंदी नहीं लग रही थी। सुबह करीब साढ़े तीन बजे गेट के पास बेटी के रोने की आवाज आने पर वारदात का पता चला। जेके लॉन अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। पर्चा बयान के बाद अगले ही दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मासूम के साथ बलात्कार के बाद अभियुक्त ने उसे मारने का भी प्रयास किया था। पत्थर से उसके गुप्तांग पर मारा था। अस्पताल में उसका ऑपरेशन भी हुआ। पीडि़ता का आज भी इलाज चल रहा है। कोर्ट ने इसे लैगिंक क्रूरता की पराकाष्ठा बताया है। डीएनए की जांच में आरोपी के कपड़ों पर पीडि़ता क खून मिलना साबित हुआ।
ट्रायल के दौरान कोर्ट की जानकारी में आया कि अभियुक्त ज्ञानेन्द्र के खिलाफ रायबरेली के लाल गंज थाने में भी छह वर्ष के बच्चे के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर साक्ष्य विलोपित करने का भी मुकदमा दर्ज है।