जयपुर

बिजली के बकाया बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की मिलेगी छूट

electricity bills : कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बिजली बिल की राशि जमा नही करवा पाए कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) के उपभोक्ताओं को जयपुर डिस्कॉम द्वारा राहत प्रदान की गई है।

जयपुरOct 09, 2020 / 10:38 pm

Devendra Singh

Jaipur Discom

जयपुर। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बिजली बिल की राशि जमा नही करवा पाए कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी (जिन उपभोक्ताओं का मासिक उपभोग 50 यूनिट तक है) के उपभोक्ताओं को जयपुर डिस्कॉम द्वारा राहत प्रदान की गई है। ऎसे उपभोक्ताओं को पुनः राहत देते हुए लंबित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर, 2020 तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की जा रही है।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक एके गुप्ता ने बताया कि छूट की समय सीमा सीमित होने के कारण कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिलिंग माह अक्टूबर, 2020 में जारी बिजली बिलोें में ही छूट की राशि कम करके भेजी जा रही हैैं। इसके साथ ही छूट प्रदान करने की यह योजना कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के डीसी एवं पीडीसी बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए भी है। ऎसे उपभोक्ता संबंधित उपखंड कार्यालय में संपर्क कर छूट योजना का लाभ ले सकते हैं।
ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा कुल बकाया राशि का भुगतान 31 अक्टूबर, 2020 तक नही किया जाता है, तो बिल में कम की गई पेनल्टी अथवा विलंब शुल्क आगामी बिजली बिल की राशि में पुनः देय होगा।
इससे पहले भी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऐसे कृषि उपभोक्ता जो अपना बिल जमा नहीं करवा पाएं उन्हें भी राहत दी थी। इसके अनुसार अपने लंबित बिल 31 अक्टूबर तक जमा करवाने वाले कृषि उपभोक्ताओं से जुर्माना अथवा विलंब भुगतान अधिशुल्क (एलपीएस) नहीं वसूला जाएगा। यह राहत बीपीएल व लघु श्रेणी के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को देने की घोषणा की थी।
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