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सावधान, अवैध बूस्टर चलाया तो होगी एफआईआर

locationजयपुरPublished: Jul 15, 2019 10:16:26 pm

Jaipur जिले में अवैध रूप से पानी के लिए बूस्टर ( Booster ) इस्तेमाल को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने ( Jaipur District Collector ) अभियान चला दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि बूस्टर को जब्त कर एफआईआर ( FIR ) दर्ज कराए। शहर में आठ जोन में आकस्मिक दौरा करें। सोमवार को साप्ताहिक बैठक में उन्होंने विभागवार समीक्षा की।

सावधान, अवैध बूस्टर चलाया तो होगी एफआईआर

Jaipur District Collector

तेज गति से ज्यादा पानी को घर में पहुंचाने के लिए बूस्टर लगाने वाले जयपुरवासी सावधान हो जाए। अब बूस्टर लगाया तो आपके खिलाफ पुलिस थाने ( police station ) में एफआईआर दर्ज हो सकती है। साथ ही बूस्टर भी जब्त हो जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर जयपुर जगरूप सिंह यादव ( IAS Jagroop Singh Yadav Jaipur ) के निर्देश पर अवैध रूप से बूस्टर लगाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि घरों में बूस्टर लगा मिले तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए। उनका नाम सार्वजनिक करें। इसके लिए कलेक्टर ने सभी आठ पेयजल सप्लाई जोन में टीमें भेजकर आकस्मित निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
– कंटीजेंसी प्लान बनाने के निर्देश
जिला कलेक्टर ने पेयजल सप्लाई से जुड़े एवं वंचित क्षेत्रों का आवश्यकता अनुसार कंटीजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए। जल शक्ति अभियान के तहत रिचार्ज की दृष्टि से चिंहित किए पुराने ट्यूबवैल की सूची भी मांगी। साथ ही जलदाय विभाग कार्यालयों में पौधारोपण करने, भवनों में बने रूफ टॉफ वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की जांच करने और वाटर लीकेज को रोकने के निर्देश दिए।
– एंटी लार्वा गतिविधि नहीं कराने पर भी मुकदमा
मच्छरों का लार्वा पैदा होने को रोकने के लिए संस्थान अपने स्तर पर एंटी लार्वा गतिविधि करें। नहीं तो उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। जिला कलेक्टर यादव ने नगर निगम एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता धारा 269 ( IPC 269 ) में, ऐसा कार्य जिससे संक्रामक रोग फैलाने की आंशका हो में 6 माह की सजा का प्रावधान है। वहीं, संक्रामक रोग फैलाने जैसे काम करने पर धारा 270 ( IPC 270 ) में दो साल की सजा का प्रावधान है।
– कलेक्टर ने जयपुर विद्युत वितरण निगम ( jvvnl ) के अधिकारियों को कहा कि केबल डालने का कार्य रोडकट की अनुमति के बाद ही करें। गढ्डा खोदकर केबल डालने के 24 घंटे में वापस भरें।
– कलेक्टर ने मावे के सेलर्स और बड़े रेस्टोरेंट ( restaurants ) में मावे के सैम्पल लेकर जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को समय पर कचरा उठाने, नालों की सफाई, पौधारोपण, संपर्क पोर्टल के प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने और जन घोषणा पत्र के संबंध में कार्यवाही की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
– कलेक्टर यादव ने नगर निगम ( Jaipur nagar nigam ) स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही जो कर्मचारी जानबूझकर लंबित रखते है, उन्हें चार्जशीट देने के निर्देश दिए।
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