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जयपुर

आसान नहीं होगा अब परकोटेे में घर बनाना

विश्व विरासत परकोटे (World heritage City) में अब भवन निर्माण करना आसान नहीं होगा। जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र में अब हेरिटेज समिति की अनुमति के बिना भवन निर्माण (Heritage Committee Permission Building Construction) नहीं हो पाएंगे। भवन निर्माण के लिए हेरिटेज समिति (Heritage Committee) की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए हेरिटेज नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए है।

जयपुरJan 16, 2021 / 03:39 pm

Girraj Sharma

आसान नहीं होगा अब परकोटेे में घर बनाना

आसान नहीं होगा अब परकोटेे में घर बनाना

आसान नहीं होगा अब परकोटेे में घर बनाना

– परकोेटे में भवन निर्माण के लिए हेरिटेज समिति से अनुमति अनिवार्य
– अब आसानी से नहीं मिल पाएगी परकोटे में भवन निर्माण की अनुमति
– टेक्नीकल हेरिटेज समिति से भी अनुमति लेना होगा जरूरी
– हेरिटेज नगर निगम आयुक्त ने जारी किए निर्देश

जयपुर। विश्व विरासत परकोटे (World heritage City) में अब भवन निर्माण करना आसान नहीं होगा। जयपुर शहर की चारदीवारी क्षेत्र में अब हेरिटेज समिति की अनुमति के बिना भवन निर्माण (Heritage Committee Permission Building Construction) नहीं हो पाएंगे। भवन निर्माण के लिए हेरिटेज समिति (Heritage Committee) की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए हेरिटेज नगर निगम आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए है। इसमें मुख्य बाजारों के दोनों तरफ स्थित भवनों के साथ हेरिटेज महत्व की इमारतों व हेरिटेज वाॅक के दोनों ओर स्थित भवनों के निर्माण व पुनर्निमाण के लिए अब तीन समितियों की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं परकोटे के अंदरूनी गलियों और मुख्य बाजारों को छोडकर अन्य जगहों पर भवन निर्माण व पुनर्निमाण के लिए दो समितियों की अनुमति जरूरी होगी।
जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में मुख्य बाजारों के दोनों तरफ स्थित भवनों के साथ हेरिटेज महत्व के चयनित 1575 हेरिटेज भवन, इमारतें, निर्माण, हेरिटेज वाॅक-वे के दोनों तरफ स्थित भवन और इमारतों के साथ ही हेरिटेज सेल की ओर से चिहिनत किए गए भवनों व इमारतों के निर्माण या पुनर्निमाण के लिए अब तीन स्तर पर अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसमें हेरिटेज प्रकोष्ठ, टेक्नीकल हेरिटेज कमेटी और भवन निर्माण एवं संकर्म समिति से अनुमति लेना जरूरी होगा। वहीं अंदरूनी गलियों और मुख्य बाजारों को छोडकर अन्य जगहों पर भवन निर्माण व पुनर्निमाण के लिए हेरिटेज प्रकोष्ठ और भवन निर्माण एवं संकर्म समिति की अनुमति लेना जरूरी होगा।
इनके लिए सरकार से अनुमति जरूरी
राष्टीय स्तर या राज्य स्तर के महत्वपूर्ण स्थलों, भवनों की स्वीकति के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगी।

हेरिटेज भवन या मुख्य बाजारों में भवन निर्माण की यूं मिलेंगी अनुमति
1. भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में करना होगा।
2. जोन कार्यालय की ओर से भूखंड स्वामित्व की जांच के बाद मौका रिपोर्ट और भवन विनियमों के अनुसार मानचित्र की जांच के बाद फाइल को हेरिटेज प्रकोष्ठ को भिजवाया जाएगा।
3. हेरिटेज प्रकोष्ठ की ओर से जांच के बाद फाइल को टेक्नीकल हेरिटेज कमेटी को भिजवाया जाएगा।
4. टेक्नीकल हेरिटेज कमेटी की अभिशंषा मिलने के बाद पत्रावली को भवन निर्माण एवं संकर्म समिति को भिजवाया जाएगा। यहां से अनुमोदन होने के बाद पत्रावली जोन कार्यालय में आएगी।
5. जोन कार्यालय की ओर से नियमानुसार देय राशि जमा करवाने के बाद भवन निर्माण की स्वीकति दी जाएगी।

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अंदरूनी गलियों या अन्य जगहों पर यूं मिलेगी अनुमति
1. भवन निर्माण या पुनर्निर्माण के लिए आवेदन संबंधित जोन कार्यालय में करना होगा।
2. जोन कार्यालय की ओर से भूखंड स्वामित्व की जांच के बाद मौका रिपोर्ट और भवन विनियमों के अनुसार मानचित्र की जांच के बाद फाइल को हेरिटेज प्रकोष्ठ को भिजवाया जाएगा।
3. हेरिटेज प्रकोष्ठ की ओर से प्रकरण की जांच के बाद फाइल को भवन निर्माण एवं संकर्म समिति को भिजवाई जाएगी।
4. भवन निर्माण एवं संकर्म समिति से अनुमति मिलने के बाद फाइल हेरिटेज सेल में भिजवाई जाएगी, जहां से फाइल संबंधित जोन कार्यालय मे भिजवाई जाएगी। जोन कार्यालय की ओर से नियमानुसार देय राशि जमा करवाने के बाद भवन निर्माण की स्वीकति दी जाएगी।
5. भवन निर्माण एवं संकर्म समिति के गठन नहीं होने की स्थिति में फाइल महापौर की ओर अनुमोदन की जाएगी।

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