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जेडीए प्रवर्तन दस्ते को देंगे भवन विनियमों का ज्ञान

locationजयपुरPublished: Sep 11, 2020 08:58:39 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

राज्य सरकार की ओर से भवन विनियमों और नवीन टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों (Building Regulations and New Township Policy Provisions) में संशोधनों कर दिया है। ऐसे में भवन निर्माण के नए मानकों के निर्धारण हो चुका है। इन नए मानकों की जानकारी देने के लिए जेडीए के प्रवर्तन स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जेडीए आयोजना शाखा के अधिकारी प्रवर्तन शाखा के स्टाफ को प्रशिक्षण देगी।

जेडीए प्रवर्तन दस्ते को देंगे भवन विनियमों का ज्ञान

जेडीए प्रवर्तन दस्ते को देंगे भवन विनियमों का ज्ञान

जेडीए प्रवर्तन दस्ते को देंगे भवन विनियमों का ज्ञान
— जेडीए प्रवर्तन शाखा को किया जाएगा प्रशिक्षित
— नए भवन विनियमों और नवीन टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान सीखेंगे

जयपुर। राज्य सरकार की ओर से भवन विनियमों और नवीन टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों (Building Regulations and New Township Policy Provisions) में संशोधनों कर दिया है। ऐसे में भवन निर्माण के नए मानकों के निर्धारण हो चुका है। इन नए मानकों की जानकारी देने के लिए जेडीए के प्रवर्तन स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जेडीए आयोजना शाखा के अधिकारी प्रवर्तन शाखा के स्टाफ को प्रशिक्षण देगी। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने इसके निर्देश जारी कर दिए है।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि सरकार ने भवन विनियमों एवं नवीन टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों में संशोधनों कर दिया है। भवन निर्माण के नए मानकों के निर्धारण के संबंध में प्रवर्तन स्टाफ को आयोजना शाखा की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में जविप्रा अधिनियम की धारा 34 के तहत यदि किसी भवन की सील किया जाता है तो खोलने के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाएगी, वहीं आवेदनकर्ता की ओर से नियमानुसार प्रश्नगत भवन मानचित्र का अनुमोदन जेडीए के सक्षम अधिकारी के समक्ष मय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
कॉमर्शियल भूमि का डाटा होगा आॅनलाइन

जेडीए कॉमर्शियल भूखण्डों का लैंडबैंक बनाएगा, इसेक लिए कॉमर्शियल भूमि का डाटा गूगल शीट पर दर्ज किया जाएगा। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने सभी उपायुक्तों को सेक्टर कॉमर्शियल भूमि का डाटा 15 सितम्बर से पहले गूगल शीट पर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि भविष्य में जब भी प्रवर्तन शाखा की ओर से राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर राजकीय भूमि खाली करवाई जाएगी तो इस संबंध में तथ्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नोट में मौके पर भूमि का संभावित उपयोग का उल्लेख भी किया जाएगा।
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