जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि सरकार ने भवन विनियमों एवं नवीन टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानों में संशोधनों कर दिया है। भवन निर्माण के नए मानकों के निर्धारण के संबंध में प्रवर्तन स्टाफ को आयोजना शाखा की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में जविप्रा अधिनियम की धारा 34 के तहत यदि किसी भवन की सील किया जाता है तो खोलने के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना की जाएगी, वहीं आवेदनकर्ता की ओर से नियमानुसार प्रश्नगत भवन मानचित्र का अनुमोदन जेडीए के सक्षम अधिकारी के समक्ष मय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
कॉमर्शियल भूमि का डाटा होगा आॅनलाइन जेडीए कॉमर्शियल भूखण्डों का लैंडबैंक बनाएगा, इसेक लिए कॉमर्शियल भूमि का डाटा गूगल शीट पर दर्ज किया जाएगा। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने सभी उपायुक्तों को सेक्टर कॉमर्शियल भूमि का डाटा 15 सितम्बर से पहले गूगल शीट पर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
उन्होंने बताया कि भविष्य में जब भी प्रवर्तन शाखा की ओर से राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर राजकीय भूमि खाली करवाई जाएगी तो इस संबंध में तथ्यात्मक नोट प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही नोट में मौके पर भूमि का संभावित उपयोग का उल्लेख भी किया जाएगा।