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इकोलोजिकल क्षेत्र में अवैध निर्माण किया तो खातेदारी होगी निरस्त!

locationजयपुरPublished: Sep 14, 2020 08:02:50 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

इकोलोजिकल जोन क्षेत्र (Ecological Zone) में अब अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया तो रेवेन्यू कोर्ट में खातेदारी निरस्त करने के लिए अपील दायर होगी। इसके लिए जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। जेडीसी ने सोमवार को शहर में हो रहे अवैध निर्माणों-अतिक्रमणों के संबंध में प्रवर्तन शाखा और जोन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।

इकोलोजिकल क्षेत्र में अवैध निर्माण किया तो खातेदारी होगी निरस्त!

इकोलोजिकल क्षेत्र में अवैध निर्माण किया तो खातेदारी होगी निरस्त!

इकोलोजिकल क्षेत्र में अवैध निर्माण किया तो खातेदारी होगी निरस्त!
— जेडीसी गौरव गोयल ने दिए निर्देश
— रेवेन्यू कोर्ट में खातेदारी निरस्त करने के लिए करेंगे अपील दायर
— जेडीसी ने अवैध निर्माण पर ली समीक्षा बैठक

जयपुर। इकोलोजिकल जोन क्षेत्र (Ecological Zone) में अब अवैध निर्माण या अतिक्रमण किया तो रेवेन्यू कोर्ट में खातेदारी निरस्त करने के लिए अपील दायर होगी। इसके लिए जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। जेडीसी ने सोमवार को शहर में हो रहे अवैध निर्माणों-अतिक्रमणों के संबंध में प्रवर्तन शाखा और जोन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली।
जेडीसी ने प्रवर्तन शाखा और जोन के अधिकारियों को जोन-10 के इकोलोजिकल क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों-अतिक्रमणों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए।जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि भविष्य में इकोलोजिकल क्षेत्र की निजी भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध रेवेन्यू कोर्ट में खातेदारी निरस्त करने के लिए अपील दायर की जाएगी।
इधर कार्रवाई शुरू
जेडीए प्रवर्तन शाखा की ओर से जोन-10 क्षेत्र में जयसिंहपुरा इकोलोजिकल जोन में 45 गुणा 30 वर्गगज में अवैध रूप से बनाये गये तीन फ्लैटो को जेसीबी से ध्वस्त कर निजी तलाई की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन में चल रहे अन्य अवैध निर्माणों को लेकर दुकान एवं फ्लैट्स निर्माणकर्ताओं को मौके पर जेडीए एक्ट की धारा 32 के तहत 3 नोटिस जारी किए गए। उधर, प्रवर्तन शाखा ने जोन-7 में सिरसी रोड़ हनुमान नगर विस्तार में तुलसी मार्ग पर बनाए गए अवैध गेट के निर्माण को जेसीबी एवं लेबर गार्ड की सहायता से ध्वस्त किया।
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