1. योजना की वर्तमान स्थिति
2. योजना की भूमि सरकारी तो नहीं है
3. योजना इकोलॉजिकल जोन में तो नहीं है
4. योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं
5. योजना जेडीए से अनुमोदित है या नहीं
1. जेडीए द्वारा मास्टर प्लान के विपरीत विकसित कॉलोनियों का अनुमोदन नहीं किया जाता है।
2. ऐसी गैर अनुमोदित योजनाओं के आवंटन पत्र मालिकाना हक, लोन आदि के लिए वैद्य नहीं होगा। जेडीए की ओर से ऐसी सोसायिटियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करने के लिए पंजीयक, सहकारिता विभाग को जेडीए द्वारा पत्र प्रेषित किए जा चुके, किए जा रहे है।
1. जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र में सलाहकारों से सलाह ले सकते है।
2. जेडीए वेबसाईट पर संबंधित कॉलोनी के अनुमोदन की वस्तुस्थिति से अवगत हो सकते है।
3. जेडीए की प्रवर्तन शाखा स्थित कंट्रोल रूम के फोन नं. 0141-2565800 से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
4. संबंधित जोन उपायुक्त कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
5. सहकारी समिति के बारे में उप रजिस्ट्रार कार्यालय, जविप्रा से जानकारी प्राप्त कर सकते है।