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31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

locationजयपुरPublished: Feb 11, 2021 11:21:35 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए है।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

– जेडीए ने संबंधित उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को लिखा पत्र
– कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों के खिलाफ जेडीए की कार्रवाई
जयपुर। जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए है।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल के निर्देश के बाद जोन उपायुक्तों ने कृषि भूमि पर बसाई गई 31 अवैध कॉलोनियों के लिए संबंधित तहसीलदार और संबंधित उपखण्ड अधिकारी को पत्र लिखे है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा की ओर से कृषि भूमि पर बसाई गई अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि कीगणना कर 10 काश्तकारों को नोटिस जारी किये गए है, वहीं 4 काश्तकारों को शीघ्र नोटिस जारी किए जाएंगे। कृषि भूमि पर बसाई गई 17 अवैध कॉलोनियों के काश्तकारों को भी शीघ्र खर्च राशि की गणना करवाकर नोटिस जारी किए जाएंगे।
जेडीए आयुक्त ने जारी किए थे निर्देश
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी का सृजन किए जाने पर भूमि मालिक के विरूद्ध राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत संबंधित तहसीलदार को पत्र प्रेषित करने और संबंधित उपखण्ड अधिकारी और कलक्टर को प्रतिलिपि भिजवाने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए थे।
योजना की पूरी जानकारी लेकर ही खरीदें भूखंड
जेडीसी गौरव गोयल ने लोगों से अपील की है कि वें कोई भी भूखण्ड खरीदते समय योजना की भूमि के स्वामित्व, रेरा रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही योजना जेडीए की ओर से अनुमोदित होने पर ही भूखण्ड खरीदें, जिससे धोखाधडी से बचा जा सकेगा।

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