जयपुर। रियायती दर पर भूमि आवंटित (Land allotted concessional rate) करवाने के बाद आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने करने वाली संस्थाओं पर जेडीए अब कार्रवाई करेगा। जेडीए ने ऐसी करीब 58 संस्थाओं को चिह्नित किया है, जिन्होंने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। इन संस्थाओं को जेडीए नोटिस जारी करेगा। इसके बाद एक माह में अगर संस्थाओं ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की तो आवंटन निरस्त किया जाएगा।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए ने रियायती दर पर 446 संस्थाओं को भूमि आवंटित की है। इन सभी संस्थाओं का जेडीए ने आवंटित भूमि की शर्ताें की पालना के संबंध में सर्वे कर लिया है। इनमें 58 संस्थाओं को अनियमितता के विरूद्ध जोन उपायुक्त एक माह का नोटिस जारी करेंगे। साथ ही सभी संस्थाओं की सूची जेडीए की वेबसाइट पर नए प्रारूप में अपलोड की जाएगी।
जेडीसी ने बताया कि आवंटन की शर्ताे के अनुरूप उपयोग नहीं लेने पर आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही समस्त जोन उपायुक्तों की ओर से आवंटित भूमि का त्रैमासिक निरीक्षण भी किया जाएगा। सरकारी भूमि निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रकरणों में संस्थाओं को स्वामित्व अंतरण के स्थान पर केवल उपयोग के लिए अनुज्ञा दिये जाने के निर्देश दिए गए है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि जिन संस्थाओं में सहदर्शित स्थान पर आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं का सूचना बोर्ड नहीं लगा रखा है, उन्हें सूचना बोर्ड लगाये जाने के लिए जोन उपायुक्तों की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
संबंधित विभाग को भी देंगे सूचना
जेडीए की ओर से जिन संस्थाओं को रियायती दर पर विशिष्ट उद्देश्य से भूमि आवंटित की गई है या भविष्य में की जाती है, उनकी सूचना संबंधित विभाग चिकित्सा, सामाजिक एवं शिक्षा विभाग को उपायुक्त स्तर पर भिजवाए जाने के निर्देश भी दिए गए।