जयपुर। पृथ्वीराज नगर योजना (Prithviraj Nagar Yojana) के कॉमर्शियल, वाणिज्यिक भूखंडों के साथ गैर आवासीय भूखण्डों के पट्टों (leases) के लिए जेडीए आवासीय दर से ही ब्याज (Interest) लेगा। हालांकि यह छूट सिर्फ 29 जनवरी से 15 जुलाई तक ही लागू होगी। 15 जुलाई के बाद गैर आवासीय भूखण्डों पर ब्याज निर्धारण गैर आवासीय दरों पर ही लिया जाएगा।
सरकार ने इसी साल 29 जनवरी को पृथ्वीराज नगर योजना के 80 फीट या इससे अधिक चौडी सेक्टर सडकों के कॉमर्शियल, वाणिज्यिक भूखंडों के पट्टे जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कोविड—19 के चलते जेडीए ने लॉकडाउन के चलते इसी माह कॉमर्शियल, वाणिज्यिक भूखंडों के पट्टे जारी करना शुरू किया है। ऐसे में जेडीए प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए 29 जनवरी से ही गैर आवासीय भूखण्डों के पट्टों के लिए आवासीय दर से ब्याज की गणना करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह छूट सिर्फ 15 जुलाई तक ही लोगों को मिल सकेगी। इसक बाद गैर आवासीय भूखण्डों पर ब्याज निर्धारण गैर आवासीय दरों पर ही चुकाना पडेगा। जेडीए आयुक्त टी. रविकांत ने बताया कि पृथ्वीराज नगर योजना में 80 फीट या इससे अधिक चौडी सेक्टर सडकों की व्यावसायिक भू-पट्टी से प्रभावित योजनाओं में भूखण्डों की ब्याज गणना स्पष्ट रूप से किए जाने के लिए 29 जनवरी से पूर्व अनुमोदित योजनाओं में गैर आवासीय भूखण्डों के पट्टों के लिए आवेदन करने पर 15 जुलाई तक आवासीय दरों पर ही ब्याज लिया जाएगा। जेडीए आयुक्त ने पृथ्वीराज नगर योजना के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 29 जनवरी से पूर्व अनुमोदित सभी योजनाओं की संशोधित जेडएलसी जुलाई माह के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर ली जाए।