जेडीसी गौरव गोयल का कहना है कि मकान खरीदने से पहले लोग योजना की भूमि के स्वामित्व, रेरा रजिस्ट्रेशन आदि के संबंध में संपूर्ण जानकारी लें, इसके साथ ही योजना और फ्लैट्स जेडीए से अनुमोदित होने पर ही भूखंड या फ्लैट्स खरीदें। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जयपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर नियम विरूद्ध और बिना जेडीए की अनुमति के निर्माणकर्ता फ्लैट्स का निर्माण कर आमजनता से धोखाधडी करते हैं।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि पीआरएन नोर्थ के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गणेश नगर स्कीम नं. 22 में अवैध रूप से बनाये जा रहे 52 फ्लेटस को सील किया गया। उक्त फ्लेटों के अवैध निर्माण को रोकने के लिए जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 के नोटिस दिये गये थे। अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार-उपकरणों की जप्ती की गयी थी, लेकिन फिर भी निर्माणकर्ताओं की ओर से अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर उक्त 52 अवैध फ्लेटों के दरवाजों, सीढियों व पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा की इंजिनियर शाखा की ओर से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर जेडीए एक्ट की धारा 34(क) में उक्त अवैध फ्लेटों को सील किया गया।