नगर निगम विवाह स्थलों के लाइसेंस व नवीनीकरण शुल्क 20 रुपए प्रति वर्गगज ही लेगा। निगम ने दो साल पहले जुलाई 2017 में विवाह स्थलों के लाइसेंस शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति वर्गगज किए थे। जयपुर विवाह स्थल समिति शुल्क बढ़ाने के विरोध और पैनल्टी कम करने को लेकर सरकार के पास चली गई थी, लेकिन सरकार ने विवाह स्थल समिति की आपत्ति को खारिज कर दिया। एेसे में विवाह स्थल संचालकों को लाइसेंस शुल्क 20 रुपए प्रति वर्गगज हर साल चुकाना होगा।
शहर में विवाह स्थलों में फायर सुरक्षा भी भगवान भरोसे हैं। विवाह स्थलों में फायर सुरक्षा को लेकर कोई जागरूक नहीं हैं। नगर निगम ने शहर में सिर्फ 19 विवाह स्थलों को ही फायर एनओसी दे रखी है। यानी शहर के 19 विवाह स्थलों में ही आग की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के इंतजाम है, बाकि विवाह स्थलों में आग की घटनाओं से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। विवाह स्थलों में फायर सुरक्षा को लेकर आमजन भी जागरूक नहीं हैं।