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मच्छरों का लार्वा मिला तो खैर नहीं, हो सकती है 2 साल की सजा

locationजयपुरPublished: Jul 16, 2019 09:32:07 am

Submitted by:

santosh

मच्छरों का लार्वा पैदा होने और संबंधित संस्थान या समिति द्वारा अपने स्तर पर एंटी लार्वा गतिविधि नहीं कराने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। जिले में कई जगह पानी भरने की स्थिति रहती है।

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risk of mosquitoes, malaria, dengue infections increased due to rain

जयपुर। मच्छरों का लार्वा पैदा होने और संबंधित संस्थान या समिति द्वारा अपने स्तर पर एंटी लार्वा गतिविधि नहीं कराने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। जिले में कई जगह पानी भरने की स्थिति रहती है।
कई संगठन, समिति, संस्थान परिसर में भी ऐसे हालात सामने आए हैं। इसके मद्देनजर जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल निरीक्षण व एक्शन लेने के लिए कहा है ।
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कलक्ट्रेक्ट में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। प्रावधान: ऐसा कार्य जिससे संक्रामक रोग फैलने की आशंका हो, उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 269 के तहत 6 माह की सजा का प्रावधान है। संक्रामक रोग फैलाने जैसी स्थिति पर धारा 270 में 2 साल की सजा का प्रावधान है।
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24 घंटे में रोड कट भरने पर ही अनुमति:
जयपुर विद्युत वितरण निगम ( JVNL ) के अधिकारियों को हिदायत दी गई कि रोड कट की अनुमति मिलने के बाद ही केबल डालने का कार्य शुरू करें। अनुमति उसी शर्त पर दी जाएगी, जब केबल डालने के बाद 24 घंटे में गड्ढा भरा जाए।
ये बीज चुग्गे के रूप में न डालें :
किसानों को पेस्टीसाइड्स से युक्त उपचारित बीज पशु-पक्षियों को नहीं डालने के लिए जागरूक किया जाएगा। इससे पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को हानि हो सकती है।
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प्रमाण पत्र देने में देर पर मिलेगी चार्जशीट :
नगर निगम स्तर पर विवाह प्रमाण पत्र तथा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र निर्धारित समयावधि में जारी करने होंगे। लापरवाही बरतने पर चार्जशीट दी जाएगी।
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