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जनता को आपत्ति तो नहीं लग सकेगा मोबाइल टॉवर

locationजयपुरPublished: Dec 10, 2020 10:11:16 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

अब जनता की आपत्ति (Public objection) के बाद मोबाइल टॉवर (Mobile tower) नहीं लग पाएगा। नगर निगमों सहित प्रदेश के अन्य नगर निकायों में जनता की आपत्ति आने पर उस जगह पर मोबाइल टॉवर नहीं लग पाएगा, वहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल भी नहीं बिछाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए है।

जनता को आपत्ति तो नहीं लग सकेगा मोबाइल टॉवर

जनता को आपत्ति तो नहीं लग सकेगा मोबाइल टॉवर

जनता को आपत्ति तो नहीं लग सकेगा मोबाइल टॉवर
— मोबाइल टॉवर और ऑप्टिकल फाइबर को लेकर सरकार ने दिए निर्देश

जयपुर। अब जनता की आपत्ति (Public objection) के बाद मोबाइल टॉवर (Mobile tower) नहीं लग पाएगा। नगर निगमों सहित प्रदेश के अन्य नगर निकायों में जनता की आपत्ति आने पर उस जगह पर मोबाइल टॉवर नहीं लग पाएगा, वहीं ऑप्टिकल फाइबर केबल भी नहीं बिछाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए है। अगर मोबाइल टॉवर लगाने को लेकर आसपास की जनता संबंधित निकाय में आपत्ति दर्ज कराती है तो नगर निकाय वहां पर मोबाइल टॉवर लगाने की अनुमति भी नहीं देंगे।
यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मोबाइल टॉवर लगाने और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने पर जनता की आपत्ति को लेकर पत्रावली जारी की थी, इस पर यूडीएच ने सभी नगर निकायों को आदेश जारी किए है। इसमें जनता की आपत्ति वाली जगहों पर मोबाइल टॉवर नहीं लगाने के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल नहीं बिछाने के आदेश जारी किए है। ऐसे में अब राजधानी सहित प्रदेश के किसी भी नगर निकायों में मोबाइल टॉवर लगाने से पहले आसपास के लोगों से अनापत्ति लेनी जरूरी हो गई है। मोबाइल टॉवर लगाने वाली जगह को लेकर आसपास के लोग अगर नगर निकायों में आपत्ति दर्ज कराएंगे तो वहां मोबाइल टॉवर नहीं लग पाएगा।
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