नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जन्म और मृत्यु का 21 दिन में पंजीयन करना जरूरी होता है। इसके बाद पैनल्टी का प्रावधान है। विद्याधर नगर जोन क्षेत्र में दो निजी अस्पतालों ने समय पर जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ऐसे में दोनों पर 8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया हैं। लॉकडाउन के चलते जन्म—मृत्यु रजिस्ट्रेशन में 21 दिन में पंजीयन की अनिवार्यता में छूट मिल गई थी, जो 21 जून को खत्म भी हो गई, लेकिन दोनों अस्पतालों ने जन्म का पंजीयन नहीं किया।
मिली थी छूट, अब खत्म
निगम अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम में लॉकडाउन के चलते जन्म—मृत्यु पंजीयन नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के चलते जन्म के रजिस्ट्रेशन घटकर 25 फीसदी ही रह गए थे। ऐसे में लॉकडाउन के चलते कइयों के जन्म—मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बने। जिनके 21 दिन में पंजीयन नहीं हुए थे, उनके सामने शपथ पत्र सहित पैनल्टी आदि की परेशानी सामने आ गई थी। इसे लेकर मुख्य रजिस्ट्रार ने जन्म और मृत्यु के 21 दिन में पंजीयन की बाध्यता में छूट दी थी, जो 21 जून को खत्म हो गई।