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jaipur नए वार्डों के लिए नया टारगेट

locationजयपुरPublished: Nov 21, 2019 06:53:50 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

नगर निगम (Municipal Corporation) वार्ड परिसीमन (ward delimitation) का कैलेंडर बदलने के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त विजयपाल सिंह ने गुरुवार को सभी जोन उपायुक्तों की बैठक लेकर नए टारगेट तय कर दिए है। अब सभी जोन उपायुक्तों को वार्ड पुनर्सीमांकन का काम 4 दिसम्बर तक पूरा करना होगा।

jaipur नए वार्डों के लिए नया टारगेट

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नए वार्डों के लिए नया टारगेट

– वार्ड पुनर्सीमांकन का काम 4 दिसम्बर तक करना होगा पूरा


जयपुर। नगर निगम (Municipal Corporation) वार्ड परिसीमन (ward delimitation) का कैलेंडर बदलने के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम आयुक्त विजयपाल सिंह ने गुरुवार को सभी जोन उपायुक्तों की बैठक लेकर नए टारगेट तय कर दिए है। अब सभी जोन उपायुक्तों को वार्ड पुनर्सीमांकन का काम 4 दिसम्बर तक पूरा करना होगा। निगम अधिकारी वार्ड परिसीमन कार्य में अब जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय बीएलओ का भी सहयोग लेंगे। जोन उपायुक्त अपने क्षेत्र के सम्बन्धित एसडीएम, एसीएम से समन्वय करेंगे, साथ ही विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अधिकारी से भी समन्वय कर वार्ड पुनर्सीमांकन का काम करेंगे।

नगर निगम वार्ड परिसीमन का कैलेंडर बदलने के साथ ही नगर निगम प्रशासन की चिंता बढ़ गई। अब हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर जयपुर नगर निगम के 250 वार्डों का नक्शा और वार्ड का ड्राफ्ट निगम अधिकारियों को 14 दिन में तैयार करना होगा। निगम आयुक्त ने इसके लिए सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए है। नगर निगम मुख्यालय में वार्ड पुनर्गठन की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त ने सभी जोन उपायुक्तों को वार्ड पुनर्सीमांकन का काम 4 दिसम्बत तक तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। सभी जोन उपायुक्त अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के वार्डों का निर्धारण कर उसका नक्शा और ड्राफ्ट तैयार कर उसे नगर निगम मुख्यालय में भेजेंगे।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

— एक वार्ड को दो विधानसभा क्षेत्रों में नहीं बांटा जाएगा।
— कोई भी क्षेत्र प्रस्तावित वार्ड से नहीं छूटेगा।
— नए सीमांकन में पुलिस थाने क सीमा के अलावा उपायुक्त पुलिस के क्षेत्राधिकार का ध्यान रखना होगा।
— एक वार्ड अलग-अलग पुलिस उपायुक्त क्षेत्राधिकार में नहीं होगा।
— एक वार्ड की सीमाएं जेडीए के जोन क्षेत्र में ही आएगी।
— वार्ड लम्बे व सडक़नुमा नहीं होंगे और किसी वार्ड में कोई पॉकेट नहीं बनेगा।
— एक ही मकान दो वार्डों में विभाजित भी नहीं होगा।
— एक वार्ड एक ही जलदाय, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आएगा।
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