मतदान के बीच जयपुर हैरिटेज के वार्ड नंबर 71 में एक बूथ पर भाजपा-कांग्रेस प्रत्याशी के बीच विवाद हो गया। भाजपा प्रत्याशी बीना मेथी ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद मेथी की पत्नी पर मतदाताओं को प्रभावित करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इस दौरान कांग्रेसी प्रत्याशी अरविंद मेथी भी मतदान केंद्र पर पहुंचे और विवाद बढ़ गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों ही प्रत्याशियों को मतदान स्थल से बाहर निकाल दिया।
सिविल लाइंस में सर्वाधिक बूथ और प्रत्याशी
हैरिटेज के वार्ड-6-7 में भाजपा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद भी नामांकन नहीं भर पाए। वार्ड-89 में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है। 10 वार्डों में कांग्रेस-भाजपा में सीधा मुकाबला है। 29 वार्डों में त्रिकोणीय, 26 वार्ड में चतुष्कोणीय और 35 वार्ड में 5-5 उम्मीदवारों में मुकाबला हैं। सबसे अधिक पोलिंग बूथ सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में 424 बनाए गए हैं, क्योंकि यहां 24 वार्डो पर चुनाव लडऩे के लिए सबसे अधिक 141 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है।
मतदाताओं के लिए जरूरी
घर से ही मास्क पहनकर मतदान करने पहुंचे। बिना मास्क प्रवेश नहीं होगा। केंद्र में जाने से पहले हाथों को सेनेटाइज करें। मतदान समय में पंक्ति में चिह्नित गोलों पर खड़े रहे। सामाजिक दूरी बनाए रखें। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता मिलेगी। मतदान केंद्र या आसपास भी या समूह में खड़े नहीं रहे। दिव्यांगजनों की स्थानीय स्तर पर स्काउट गाइड, एनएसएस और एनसीसी के वॉलेंटियर मदद करेंगे।
इन 11 वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान
भारत निर्वाचन आयोग से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र। इनके नहीं होने पर 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से भी मतदान कर सकेंगे। इनमें आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केंद्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय से जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी से जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी से जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक या डाकघरों से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी)।