आदर्श आचार संहिता की अवधि में सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासाें को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्याथिर्याे को भी उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। निर्वाचन से जुडे़ सरकारी अधिकारियों का मंत्रियों के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में जाना प्रतिबंधित रहेगा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर में शेष बच रही 3848 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। चार चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों में 28 सितंबर, 3, 6 और 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे।