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कोर्ट ने जेडीए की कार्रवाई को सही माना, अस्थाई तौर पर दुकानें खोलने से किया मना

locationजयपुरPublished: Oct 30, 2021 08:39:19 am

Submitted by:

Ashwani Kumar

 
-कई वर्षों से विनायक अपार्टमेंट के सुविधा क्षेत्र में हो रहा था व्यवसायिक गतिविधि का संचालन -28 अगस्त को जेडीए ने कार्रवाई कर सभी दुकानों और गोदामों को कर दिया था सील

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जयपुर। चौमूं हाउस सर्कल स्थित विनायक अपार्टमेंट के सुविधा क्षेत्र में बनी दुकानों और गोदाम को खोले जाने की मंजूरी कोर्ट ने नहीं दी। याचिकाकर्ता के वकील से न्यायाधीश ने पूछा कि आप ये बता दीजिए कि अपार्टमेंट का जो बेसमेंट है, जेडीए के किसी कागज में व्यवसायिक गतिविधि के लिए अप्रूव्ड किया है। इसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया और कहा नो स्टे। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए जेडीए की कार्रवाई को सही माना था और अस्थाई तौर पर दुकानें खोलने से मना भी कर दिया था।
लता आहुजा की याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई हुई। उसके बाद न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने जेडीए सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाओं को इसी मामले से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ 16 नवंबर को सूचीबद्ध करने को कहा है।
गौरतलब है कि अपार्टमेंट में कई वर्षों से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। जेडीए ने 28 अगस्त को बेसमेंट में बनीं दुकानों और गोदामों पर सील लगा दी थी।

अस्थाई रूप से मांगी थी अनुमति
पिछले 10 वर्षों से सुविधा क्षेत्र को खाली कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकील संजय जोशी ने बताया कि
याचिकाकर्ता ने जेडीए की कार्रवाई को चुनौती दी थी। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप ये बता दीजिए कि अपार्टमेंट का जो सुविधा क्षेत्र है, जेडीए के किसी कागज में व्यवसायिक गतिविधि के लिए अप्रूव्ड है।
एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता ने यह मांग की कि इन दुकानों और गोदामों को अस्थाई तौर पर खोल दिया जाए। उन्होंने बताया कि मेरी ओर से जेडीए की सर्टिफाइड कॉपी पेश की। जिसमें यह साफ लिखा है कि यह सुविधा क्षेत्र है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसके अगेंस्ट में कोई कागज ला दीजिए।
अवैध निर्माण सील, जल्द हटाएंगे
हमने अवैध दुकानों को सील किया है। सामान पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए सुबह जल्दी कार्रवाई की। सामान हटाने के बाद खाली दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर को धारा-72 का नोटिस देकर दुकानों को हटवाएंगे। यदि बिल्डर अवैध निर्माण नहीं हटाएगा तो जेडीए हटाएगा।
-गौरव गोयल, आयुक्त, जेडीए
व्यवसायिक गतिविधि पूर्णत: बंद
अगस्त में बेसमेंट में बनीं दुकानों और गोदामों को सील कर दिया था। इसमें जो सामान था, उसको निक लवाने के लिए 26 अक्टूबर को सील खोली गई थी। अब किसी भी तरह की कोई भी व्यवसायिक गतिविधि बेसमेंट में नहीं हो रही है। बेसमेंट में जो निर्माण हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
-रघुवीर सैनी, मुख्य प्रवर्तक, जेडीए

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