जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्लंबरों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन का प्रारूप तैयार कर दिया है। पेयजल आपूर्ति नियम 1967 के तहत अनुमोदित आवेदन प्रारूप को ही काम में लिया जाएगा। पेयजल कनेक्शन के लिए आॅनलाइन आवेदन होने तक प्लंबर रजिस्ट्रेशन के लिए यही व्यवस्था रहेगी। सभी खंड कार्यालयोंं में 1967 के प्रारूप की फोटो कॉपी कर रखवा दी गई।
नहीं देना होगा 20 रुपए फार्म शुल्क
जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुराने प्रारूप में आवेदन फार्म लेने के लिए 20 रुपए शुल्क लिया जाता है, इसकी पर्ची काटी जाती है, लेकिन अब यह शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब 10 हजार रुपए की सिक्योरिटी राशि में ही आवेदन शुल्क भी शामिल है। इसके साथ ही आवेदन के लिए निर्धारित योग्यताएं यथावत रखी गई हैं।