इस तरह की कार्रवाई से अब दुकानदारों में आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि बजाज नगर स्थित हाईडवेयर शाॅप और #Wine-shop शराब का ठेका संचालन करने वाले ठेकेदार को कई बार #CCTV सीसीटीवी कैमरें लगाने के लिए कहा गया था। उनकी दुकानों के आसपास मारपीट करना, शराब पीकर हंगामा करना, जुआं- सट्टा खेलना आदि तरह की अवैध गतिविधियां होती थी और इस कारण पुलिस को कई बार वहां एक्शन लेना पडा था। बार- बार होने वाली इस परेशानी को कम करने के लिए दोनो दुकानदारों के साथ ही अन्य दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश बजाज नगर थानाधिकारी ने दिए थे। लेकिन दो दुकानदारों ने कैमरे नहीं लगवाए।
उनके खिलाफ अब एसआई प्रकाश राम और एएसआई देवी सहाय ने मुकदमें दर्ज कराए हैं। दोनो मामलों की जांच हैड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी कर रहे हैं। उधर इस कार्रवाई से अब व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि कानून की पालना करना पुलिस का काम हैं लेकिन पुलिस अपने हिस्से का काम दुकानदारों पर थोप रही है।
आईपीसी सेक्शन 188…. छह महीने की जेल और एक हजार जुर्माना.. या दोनो
आईपीसी सेक्शन 188 के तहत उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है जो लोकसेवकों के निर्देशों की पालना नहीं करते हों। कानून व्यवस्था की पालना कराने वाले लोक सेवकों के निर्देशों की पालना नहीं करने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाता है या फिर दोनो ही सजाओं का भी प्रावधान है। इस सेक्शन के तहत अधिकतर वाहन चालकों के चालान, बिना अनुमति जुलूस या अन्य आयोजन करना, महामारी या अन्य परिस्थितियों में पुलिस के निर्देशों की पालना नहीं करने जैसे मामलों में मुकदमें दर्ज होते हैं।