scriptजयपुर में कारोबार करते हैं तो ये खबर और आईपीसी सेक्शन 188 आपके काम की है… | jaipur police crime news | Patrika News

जयपुर में कारोबार करते हैं तो ये खबर और आईपीसी सेक्शन 188 आपके काम की है…

locationजयपुरPublished: Feb 11, 2021 11:29:10 am

Submitted by:

JAYANT SHARMA

उनके खिलाफ अब एसआई प्रकाश राम और एएसआई देवी सहाय ने मुकदमें दर्ज कराए हैं। दोनो मामलों की जांच हैड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी कर रहे हैं। उधर इस कार्रवाई से अब व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि कानून की पालना करना पुलिस का काम हैं लेकिन पुलिस अपने हिस्से का काम दुकानदारों पर थोप रही है।

corona in jaipur

,,

जयपुर
प्रदेश में इस तरह का पहला ही मामला सामने आया है जब #Jaipur-police पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाने वाले #Business दुकानदारों और व्यापारियों पर #Fir-Case मुकदमा दर्ज कराया हैं। जयपुर #Jaipur में बजाज नगर थाना पुलिस ने दो दुकानदारों के खिलाफ मुकमदें दर्ज कराए हैं। आरोप है कि दोनो की दुकानों के आसपास अवैध गतिविधियां होती थीं और दोनो को ही कई बार कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन दोनो ने कैमरे नहीं लगवाएं। इस कारण #IPC-Section आईपीसी सेक्शन 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस तरह की कार्रवाई से अब दुकानदारों में आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि बजाज नगर स्थित हाईडवेयर शाॅप और #Wine-shop शराब का ठेका संचालन करने वाले ठेकेदार को कई बार #CCTV सीसीटीवी कैमरें लगाने के लिए कहा गया था। उनकी दुकानों के आसपास मारपीट करना, शराब पीकर हंगामा करना, जुआं- सट्टा खेलना आदि तरह की अवैध गतिविधियां होती थी और इस कारण पुलिस को कई बार वहां एक्शन लेना पडा था। बार- बार होने वाली इस परेशानी को कम करने के लिए दोनो दुकानदारों के साथ ही अन्य दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश बजाज नगर थानाधिकारी ने दिए थे। लेकिन दो दुकानदारों ने कैमरे नहीं लगवाए।
उनके खिलाफ अब एसआई प्रकाश राम और एएसआई देवी सहाय ने मुकदमें दर्ज कराए हैं। दोनो मामलों की जांच हैड कांस्टेबल स्तर के पुलिसकर्मी कर रहे हैं। उधर इस कार्रवाई से अब व्यापारियों में आक्रोश है। उनका कहना है कि कानून की पालना करना पुलिस का काम हैं लेकिन पुलिस अपने हिस्से का काम दुकानदारों पर थोप रही है।
आईपीसी सेक्शन 188…. छह महीने की जेल और एक हजार जुर्माना.. या दोनो
आईपीसी सेक्शन 188 के तहत उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है जो लोकसेवकों के निर्देशों की पालना नहीं करते हों। कानून व्यवस्था की पालना कराने वाले लोक सेवकों के निर्देशों की पालना नहीं करने पर छह महीने की जेल या एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाता है या फिर दोनो ही सजाओं का भी प्रावधान है। इस सेक्शन के तहत अधिकतर वाहन चालकों के चालान, बिना अनुमति जुलूस या अन्य आयोजन करना, महामारी या अन्य परिस्थितियों में पुलिस के निर्देशों की पालना नहीं करने जैसे मामलों में मुकदमें दर्ज होते हैं।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो